हरियाणा पुलिस : ने गोरक्षक मोहित उर्फ मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है. राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में याचिका दायर कर मोनू मानेसर की कस्टडी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. वही हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को मंगलवार (12 सितंबर) को हिरासत में लेने के बाद आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया था.

बीती फरवरी 2023 को दो मुस्लिम युवकों नासिर और उसके चचेरे भाई जुनैद के अपहरण और हत्या के मामले में मोनू मानेसर को नामजद किया गया था. इसके साथ ही उसके ऊपर हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के लिए भड़काने का भी आरोप है.

राजस्थान पुलिस की कस्टडी में पहुंचा मोनू मानेसर

वही मोनू मानेसर के वकील सोमदत्त शर्मा ने बताया कि मोनू मानेसर को नूंह कोर्ट में पेश किया गया है , जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत ‘जेल’ में भेजने का आदेश दिया गया. इसके बाद ही राजस्थान पुलिस ने जुनैद वाले मामले में एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया. मोहित ऊर्फ मोनू मानेसर अब राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है.

किस मामले में हुई थी मोनू की गिरफ्तारी?

नूंह साइबर थाना क्राइम में तैनात सिपाही मोहित के मुताबिक, एक फेसबुक पेज मोहित मानेसर से 26 अगस्त को अलग-अलग समुदायों में नफरत फैलाने के इरादे से पोस्ट डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि “परिणाम की हम चिंता नही करते. “वार एक ही बार होगा, पर आखिरी होगा.” जैसे पोस्ट किया गया था।

फेसबुक लिंक की जब पड़ताल की गई तो पता लगा कि ये फेसबुक आईडी जिस मोबाइल नंबर से बनाई गई थी, वो मोहित उर्फ मोनू मानेसर के नाम से रजिस्टर्ड था. इसी आधार पर तमाम सबूतों के साथ मोहित उर्फ मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसकी पैंट में से 45 बोर की एक पिस्टल और एक मैगजीन में तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए. पिस्टल को भी नियमानुसार सीज कर दिया गया था.

 

मोनू मानेसर पर लगीं कोन-कोन सी धाराएं

पुलिस ने मोहित उर्फ मोनू मानेसर को 153, 153A, 295A, 298, 504, 109 और 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद मोनू मानेसर को नूंह कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत की मांग की गई, जिसके बाद अदालत ने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके बाद राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में याचिका दायर कर कस्टडी की मांग की, जो कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *