राजधानी दिल्ली में जी-20 समिट बैठक में शामिल होने वाले महमानों के लिए खास तैयारियां कर ली गई हैं. इस दौरान दिल्ली मै रहने वालो पर क्या असर पड़ने वाला है? इस पर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है. सिर्फ नई दिल्ली एरिया में ट्रैफिक बाधित रहेगा. वहीं, दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें. ये सारी एडवाइजरी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से लेकर दिल्ली पुलिस के तमाम प्लेट्फॉर्मस पर उपलब्ध है.
आप को बता दें कि 8, 9 और 10 सिंतबर को सिर्फ नई दिल्ली एरिया कंट्रोल जोन है. जहां आम ट्रैफिक नहीं चलेगा लेकिन एमरजेंसी सेवा में लगे लोग या अस्पताल जाने वाले लोगों को आने-जाने की अनुमती होगी. आइए आप को बताते हैं- बस, ट्रेन, एयरपोर्ट, मेट्रो से स्कूल-कॉलेज, दफ्तर तक
G-20 समिट बैठक के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा.
नई दिल्ली एरिया को कंट्रोल जोन में रखा गया है इसलिए सभी स्कूल्स-दफ्तर के साथ-साथ नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी बंद रखा जाएगा और पुलिस द्वारा पहले से चिह्नित दुकानों और व्यावसायिक जगह को भी बंद रखा जाएगा. हालांकि, सभी अति आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी. नई दिल्ली में मौजूद प्राइवेट ऑफिस भी इन दिनों में बंद रहेंगे.
दिल्ली के स्पेशल सीपी ने कहा , “अनावश्यक रूप से नई दिल्ली एरिया में न जाएं, जो लोग नई दिल्ली एरिया में रहते हैं, वो बाहर जा सकते हैं. जिस वक्त रूट्स लगते हैं, बस उस वक्त यातायात प्रतिबंधित रहेगा. नई दिल्ली इलाके में घूमने पर मनाही है.’ वहीं, अगर आपको कहीं जाने के लिए नई दिल्ली के रास्ते से होकर गुजरना है तो इसके लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं. ट्रेन या फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको नई दिल्ली से गुजरना है तो रूट डायवर्ट मिलेंगे. इसके लिए आपके पास यात्रा का टिकट होना चाहिए. हालांकि, लोगों को दिल्ली मेट्रो से सफर करने की सलाह दी गई है.”
धौलाकुआं और एयरपोर्ट रूट पर भी पाबंदी
नई दिल्ली इलाके के बाहर जो लोग रहते हैं, वहां पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. वो लोग नई दिल्ली एरिया को बाईपास करते हुए कहीं भी जा सकते हैं. नई दिल्ली के अलावा धौलाकुआं और द्वारका इलाके में भी कुछ पाबंदियां रहेंगी, लेकिन ये रूट और रास्ते बंद नहीं होंगे.
दिल्ली के स्कूल-कॉलेज-दफ्तर सब बंद रहेगा और व्यावसायिक वाहन, दिल्ली मेट्रो, फ्लाइट्स, ट्रेन, बस, ऑटो-टैक्सी..क्या क्या बंद और क्या चालू
7 सितंबर को सबसे पहले व्यावसायिक (Commercial) वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा, लेकिन जरूरी वस्तुओं को लेकर आ रहे वाहनों पर कोई मनाही नहीं होगी.दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से चलेगी. किसी तरह की कोई भी फ्लाइट्स या ट्रेनों पर प्रतिबंध नहीं लगाई गई है. डीटीसी बसों पर भी कोई पाबंदी नहीं है. हालांकि, नई दिल्ली इलाके से इन्हें डायवर्ट (सड़क मार्ग मैं परिवर्तन) कर दिया जाएगा. इंटर स्टेट बसें भी दिल्ली में आ या जा सकेंगी आसानी से लेकिन इसके स्टॉपेज में बदलाव देखा जा सकता है. वहीं, ऑटो-टैक्सी भी चलेंगी लेकिन नई दिल्ली एरिया में नहीं चलेगी.
इन रास्तों से बचकर चलें
नियंत्रित जोन- 1
नई दिल्ली जिले का संपूर्ण यानी पूरे क्षेत्र 08.09.2023 को 5 बजे से 10.09.2023 को 23: 59 बजे तक “नियंत्रित जोन- 1” माना जाएगा. हालांकि, यहां रहने वाले लोग, अधिकृत वाहन और आपातकालीन (Emergency) वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर यात्रा करने की अनुमति होगी
08.09.2023 को प्रात काल 05.00 बजे से 10.09.2023 के 23.59 बजे तक रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर का पूरा क्षेत्र “विनियमित क्षेत्र (Regulated area)” माना जाएगा. केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहन, आपातकालीन वाहन, हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के वाहन को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की तरफ जाने वाले रास्तों पर जाने की इजाजत होगी.
नियंत्रित जोन-2
इसके अलावा, निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को 10 सितंबर की रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक “नियंत्रित क्षेत्र- 2” माना जाएगा.
डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड तक “DDU”), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक चौक से तुर्कमान गेट तक), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बीएसजेड मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंभा-टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली से)-मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट से कश्मीरी गेट), आईपी फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास.
इसके अलावा इन सड़कों और जंक्शनों पर 10.09.2023 को प्रातः 05:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे तक “नियंत्रित क्षेत्र- 2” माना जाएगा.