31 मार्च तक अपने NPS, PPF और सुकन्या योजना में इतना पैसा जरूर कर दें जमा, वरना बंद हो जाएगा अकाउंट … deposit-this-much-money-in-your-nps-ppf-and-sukanya-scheme-by-31st-march-otherwise-the-account-will-be-closed
यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेशक हैं, तो आपको हर फाइनेंशियर ईयर में अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा करना होता है। अगर यदि आप ऐसा नहीं करते है, तो आपको जुर्माना भरना होगा और कई टैक्स बेनेफिट भी खो सकते हैं। नियमों के अनुसार इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए साल में एक बार न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है। मि मिनिमम डिपोजिट in PPF public provident fund, NPS, Sukanya Samridhi yojna 31 मार्च के बाद मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर अकाउंट बंद हो सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। एनपीएस, पीपीएफ, और सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम राशि जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है।
जुर्माने से कैसे बचें
यदि आप पिछले साल तक पुराने टैक्स रीजीम के तहत टैक्स का पेमेंट वा भुगतान कर रहे थे। पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) जैसी टैक्स सेविंग योजनाओं पर टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। यदि आप नए टैक्स रीजीम में स्विच करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर में आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
यदि आप वित्त वर्ष 2023 – 24 के लिए इन खातों में राशि जमा नहीं करते हैं, तो आप पर अलग से जुर्माना लगा सकता हैं।
क्या और कितना है जुर्माना
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
पीपीएफ नियम 2019 के अनुसार हर एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका पीपीएफ खाता एक्टिव (चालू) नहीं रहेगा। इसे एक्टिव (चालू) करने के लिए चार्ज चुकाना होगा। यदि आप न्यूनतम 500 रुपये जमा करने में चूक करते हैं तो हर साल 50 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना में कम उम्र से ही अपनी बेटी के लिए बचत करना चाहते हैं। इस योजना में निवेशकों को हर फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। यदि हर फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किया जाता है तो एसएसवाई (SSY) खाते को डिफॉल्ट अकाउंट माना जाएगा। पीपीएफ खाते की तरह ही आप डिफॉल्ट यानी की बंद खाते को एक्टिव (चालू) करने के लिए 50 रुपये जुर्माना भरना होगा।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खातों में आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। यह अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा से ऊपर है। NPS में सालना न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका अकाउंट फ्रीज यानी की बंद कर दिया जाएगा। आपको अगर इस अकाउंट को एक्टिव (चालु) करना होगा तो 500 रुपये देने होंगे।
Note:
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By: KP
Edited by: KP
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