Delhi CM came out of jail: दिल्ली के मुख्य्मंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से आज रिहा हो गए हैं. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी, ये उन लोगों की दुआओं की वजह से आज में बाहर आया हूं.
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया, इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो मेरे हौसले टूट जाएंगे. लेकिन मेरे हौसले और मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा अब बढ़ गई है. उन्होंने कहा है कि इनकी जेल की मोटी-मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले के कमजोर नहीं कर सकतीं है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ऊपरवाले ने अभी तक मुझे ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं और जितनी राष्ट्रविरोधी ताकतें हैं, जो देश को बांटने और कमजोर करने का काम कर रही हैं, मैं जिंदगी भर उनके खिलाफ ऐसे ही लड़ता रहूं.
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है. मेरी जिंदगी का एक-एक पल देश के लिए है. और मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बड़ी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पर भगवान ने मेरा साथ दिया है. क्योंकि मैं सच्चा था.
अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, भगवंत मान, आतिशी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के गेट के बाहर बड़ी तादात में पहुंच गए थे. रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने तेज बारिश के बीच कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. वहीं, पार्टी नेताओं ने उनके स्वागत में जोरदार नारेबाजी भी की.
कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के लिए वहीं शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाईं थीं. केजरीवाल को इन शर्तों का पालन करना होगा.
जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे. और जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो.
अरविंद केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी. वे ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना सचिवालय जा सकेंगे.
वही इस मामले में अरविंद केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं.
वह किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं.
वही इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते हैं. ना ही देख सकते हैं.
वही जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे.
10 लाख का बेड बॉन्ड भरना होगा.