AVN News Desk New Delhi: शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी. वही केस की सुनवाई बुधवार सुबह शुरू हुई थी. सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

शराब
दिल्ली सीएम कोर्ट में पेस होने के बाद फाइल फोटो

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है. अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत की गुहार पर एजेंसी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा. अदालत अब 3 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी.

2 अप्रैल तक दाखिल करना होगा ईडी को जवाब

अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की तत्काल रिहाई और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी. हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तत्काल सुनवाई का विरोध किया था और अरविंद केजरीवाल की एप्लीकेशन और रिट याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है और मामले को 3 अप्रैल के लिए लिस्ट कर दिया है.

शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा- कल ही मिली याचिका की कॉपी

ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि उन्हें याचिका की प्रति यानी कॉपी कल ही दी गई थी और उन्हें एप्लीकेशन के साथ-साथ रिट याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और हिरासत से तुरंत रिहाई की मांग की थी.

कोर्ट ने कहा- ED का जवाब बेहद ही जरूरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले की सुनवाई और फैसला करते समय अदालत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुनने के लिए बाध्य है. वर्तमान मामले पर निर्णय लेने के लिए ईडी का जवाब बेहद ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है. हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की यह दलील खारिज कर दी कि ईडी के जवाब की जरूरत नहीं है.

 

देश दुनिया की खबरों की अपडेट के लिए AVN News पर बने रहिए।

By Chandan Patel

चंदन पटेल AVN News से लंबे समय से जुड़े पत्रकार हैं। उन्होंने वर्ष 2020 से रिपोर्टर के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से उठाते हुए लगातार अपनी पहचान बनाई। वर्तमान में वे AVN News के एडिटर-इन-चीफ के रूप में समाचार संपादन, कवरेज और डिजिटल पत्रकारिता का नेतृत्व कर रहे हैं। राजनीति, खेल,स्थानीय मुद्दों, जनसमस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरों को तथ्यपरक और सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी पत्रकारिता की प्रमुख विशेषता है। उनका उद्देश्य आम लोगों की आवाज को प्रमुखता देना और विश्वसनीय खबरों के माध्यम से समाज को जागरूक करना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *