RBI Money Fuel Alert: सावधान! बैंक खाते में पैसे भेजने की ये गलती आपको पहुंचा देगी जेल, जानें क्या कहते हैं RBI के नियम..
RBI Money Fuel Alert: सभी बैंकों का संचालन करने वाला देश का सबसे बड़ा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के द्वारा भारतीय नागरिकों को समय-समय पर जानकारी दी जाती है, जिससे लोगों का बैंक खाता सुरक्षित रहे और वो किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड से भी बचे रहें। RBI के कई नियम हैं जिनका पालन करना भी बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों के लिए जरूरी होता है। साथ ही ये आम लोगों के लिए भी जरूरी होता है कि वो RBI के नियमों का उल्लंघन न करें। ऐसा ही RBI का एक नियम ट्रांजैक्शन से जुड़ा है, जिसका उल्लंघन करने पर आपको जेल भी हो सकती है।
बिना सोचे समझें न मंगवाएं लें बैंक खाते में पैसे
दरअसल, RBI और राष्ट्रीय साइबर पोर्टल द्वारा लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए एक कैंपियन चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को आगाह व जगरूप किया जा रहा है कि वो बिना सोचे समझे न तो किसी के बैंक खाते में पैसे भेजे और ना ही किसी से भी अपने बैंक खाते में पैसे मंगवाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ठगी भी हो सकती है।
RBI के तरफ से चल रहे कैंपियन के तहत विज्ञापन के माध्यम से लोगों को आगाह व जगरूप किया जा रहा है। इसमें मनी फ्यूल का जिक्र किया गया है, जिसमें किसी दूसरे की तरफ से अवैध रूप से प्राप्त पैसों का लेन-देन या ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह की गतिविधियों पर काबू करने के लिए RBI द्वारा ये कैंपियन किया गया है। इसमें बताया गया है कि आप किसी शख्स से बैंक खाते में पैसे न मंगवाएं जिसको आप नहीं जानते।
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क्या है मनी फ्यूल (RBI Money Fuel Alert)?
अगर कोई शख्स से आपके बैंक खाते में पैसे डालने या पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहे तो इसे मनी फ्यूल कहा जा सकता है। अगर आप उस शख्स को नहीं जानते हैं और आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाता हैं, तो हो सकता है कि वो आपके माध्यम से कोई स्कैम या ठगी कर रहा हो और खाते में किसी ओर के साथ किए गए फ्रॉड पैसे को आपके बैंक खाते में डाल रहा हो और बाद में आपस पैसे वापस मांगे। ऐसे में आपके लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
जा सकते हैं जेल
भारतीय रिजर्व के विज्ञापन के अनुसार बैंक खाते के जरिए किसी दूसरे का पैसा हासिल करना या उसे आगे ट्रांसफर करने का प्रस्ताव आपके लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको जेल जाना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का कहना है कि ऐसे किसी शख्स को अपने खाते की जानकारी न दें, जिन्हें आप जानते नहीं है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत साइबर सेल और अपने बैंक को शिकायत दर्ज करें। इसके लिए आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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Note:
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By: KP
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