AVN News Desk New Delhi: राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं. वह शराब घोटाले में उन्हें 6 महीने बाद जमानत मिली है. सांसद संजय सिंह जेल से सीधे मुख्य्मंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेगे. वह दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे. इस दौरान संजय सिंह का पूरा परिवार भी उनके साथ रहेगा.

वही इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) पहुंचा था. वहां सुनवाई के बाद जमानत की कई शर्तें तय की गई थीं. कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ बिलकुल नहीं करेंगे. वे दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर नहीं जाएंगे. अगर दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना भी है तो इसकी जानकारी देनी होगी. उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा. और संजय सिंह की लोकेशन पर भी नजर रखी जाएगी. उन्हे जांच में सहयोग भी करना होगा. इस केस को लेकर कोई भी टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं.

आप को बता दें कि संजय सिंह पर पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई केस दर्ज हैं. जेल प्रशासन ने इन सभी केस की स्टेटस रिपोर्ट भी ली है और यह पता भी किया है कि इन तीन राज्यों में दर्ज हुए केस में संजय सिंह को गिरफ्तार तो नहीं किया गया है. वह अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसमें कोर्ट से जमानत मिली है या नहीं. हालांकि, क्लीयर हो गया है कि तीनों राज्यों में उनकी गिरफ्तारी का कोई भी आदेश नहीं है.

राज्यसभा सांसद संजय सिंह को क्या बीमारी?

वही सांसद संजय सिंह को कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस नाम की एक बीमारी है. वही डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था. उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग बायोप्सी के लिए ले जाया गया है. उसके बाद ही छुट्टी दे दी गई है.

राज्यसभा
आप नेता संजय सिंह

‘रिहाई के बाद मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे संजय सिंह’

आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने बताया है कि कल हमने संजय सिंह को अस्पताल में रुटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया था, जहां हमें पता चला है कि उन्हें बेल मिल गई है.वही संजय सिंह जेल से रिहा होने के बाद सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे.

‘तीनों भाइयों की रिहाई तक कोई जश्न नहीं’

वही अनीता सिंह ने कहा था कि मैं जमानत देने के लिए न्यायपालिका को भी धन्यवाद देती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल, सत्येन्द्र जैन और मनीष सिसौदिया को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी. वही जब तक मेरे तीनों भाई बाहर नहीं आते, तब तक हमारे घर में कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा. बुधवार सुबह मां और बेटे दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती संजय सिंह से मिलने भी पहुंचे.

‘ईडी ने कोर्ट के आगे सरेंडर कर दिया है’

दिल्ली की आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, लंच से पहले ही सुप्रीट कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी और कहा है कि अगर वह इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इसमें फैसले को लिखेंगे. वही आप का फैक्ट्स आपके विरोध में हैं. वही संजय सिंह के खिलाफ आपने कोई भी सबूत नहीं दिया है. वही ईडी अगर जमानत का विरोध करती है और कोर्ट जमानत देती है तो ये पूरा केस ही हवा में उड़ जाता और पूरा केस खत्म हो जाता है. वही वह इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए ही और केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने सरेंडर कर दिया है.

‘6 महीने पहले ही अरेस्ट हुए थे संजय सिंह’

वही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सांसद संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का भी जिक्र है. वही इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था. लेकिन जैसे ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो AAP नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू भी कर दिया है.

संजय सिंह की जमानत शर्तों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ?

आप को बता दें राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह के वकील ने कहा है, हमें संजय सिंह के लिए जमानत पत्र भरना होगा. इस पर कोर्ट ने पूछा है- आपके पास जमानत का आदेश है? वकील ने हामी भरी. संजय सिंह की टीम ने ट्रायल कोर्ट को उनका जमानत आदेश दिया है. संजय सिंह के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही शर्त लगाई है. वही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह से कहा है कि आप इस मामले में अपनी भूमिका के बारे में बात ना करें.

वही वकील का कहना था कि बाकी इस अदालत को तय करना है. वो संसद में सदस्य हैं. वही संजय सिंह पत्नी जमानतदार के तौर पर खड़ी हैं. इस पर कोर्ट ने कहा है, मुझे सुनने दीजिए कि ईडी को क्या कहना है. संजय सिंह के वकील ने कहा है कि, मैंने खुद कहा है कि मैं संसद सदस्य हूं. कोई भी जोखिम नहीं है. वही हिरासत के दौरान उन्हें संसद सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और इस अदालत ने ही इसकी अनुमति भी दी थी.

वही ईडी के लिए वकील जोहेब हुसैन ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखी गई शर्तों को भी इस मामले में एक शर्त के रूप में रखा जाना चाहिए था. वही कोर्ट का कहना है कि क्या 4 लाख की जमानत राशि दी जा सकती है (मौखिक टिप्पणी अभी तक आदेश में नहीं). वही इस पर संजय सिंह के वकील ने कहा, मेरे पास सिर्फ 2 लाख की एफडीआर है. और वही पहले के ऑर्डर के अनुसार यह 2 लाख थी. यह अदालत का विवेक है लेकिन पहले भी आरोपी ने 2 लाख दिए हैं.

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