AVN News Desk New Delhi: पेटीएम की मुस्कीले कम होने का नाम ही ले रहा है , अब सरकार ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर फिर से तगड़ा जुर्माना लगाया है. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (FIU-IND) ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग नियम का उल्लंघन के लिए 5.49 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है.

दरअसल बात यह है कि, वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ये जुर्माना लगाया है.

पेटीएम

पेटीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इस पेनल्टी के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाईयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर-कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी. लेकिन अब इस गैरकानूनी ऑपरेशंस से मिले सभी पैसे को बैंक अकाउंट्स के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन सभी इकाईयों में रूट किया गया था. जिस वजह से ये जुर्माना लगाया गया है.

इससे पहले भी 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया था. RBI ने पेटीएम (Paytm) की बैंकिंग सेवाएं बीते 29 फरवरी तक बंद करने का आदेश भी दिया था, जिसे बाद में इस डेडलाइन को बढ़ाकर अब 15 मार्च कर दिया गया था.

Paytm को UPI चलाने के लिए भी RBI की ये सलाह

दरअसल, पेटीएम यूपीआई (UPI ) सर्विसेस अगर पेटीएम पेमेंट से लिंक है तो वो 15 मार्च के बाद नहीं चलेगी. अब अगर इस सर्विस को जारी रखना है तो ग्राहकों और मर्चेंट को अपने पेटीएम यूपीआई (UPI) को किसी और बैंक से लिंक करना ही होगा. इसी को लेकर आरबीआई ने पिछले दिनों नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. आरबीआई ने एनपीसीआई से One 97 Communications Ltd की यूपीआई (UPI) सिस्टम में थर्ड पार्टी ऐप्लिकेशन प्रोवाइडर बनने के आग्रह की भी समीक्षा करने को भी कहा है.

दरअसल, आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट का ऑपरेशन देखने वाली संस्था NPCI से कहा है कि @paytm हैंडल दूसरे नए बैंको में माइग्रेट किया जाए. जिसके बाद से पेटीएम की पेरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशन लिमिटेड इसके लिए 4-5 बैंकों से संपर्क में भी है.

15 मार्च तक का पेटीएम के पास है मौका

आरबीआई (RBI) ने कहा है कि UPI हैंडल का माइग्रेशन केवल उन ग्राहकों और मर्चेंट के लिए ही होगा, जिनका यूपीआई हैंडल Paytm पेमेंट बैंक से लिंक है. आरबीआई के इस कदम से पेटीएम पेमेंट बैंक के उन सभी ग्राहकों और मर्चेंट को राहत भी मिलेगी, जिनका यूपीआई पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है.

पेटीएम ने Axis Bank (एक्सिस बैंक) के साथ मिलकर भी एनपीसीएल (NPCI ) को यूपीआई (UPI) बिजनेस के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए भी आवेदन किया था. आप को बता दें कि, यूपीआई लेनदेन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से होने के कारण पेटीएम को फिलहाल टीपीएपी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है. वहीं दूसरी ओर, PhonePe, Google Pay, Amazon Pay, Mobikwik और WhatsApp सहित 22 संस्थाओं के पास वर्तमान में TPAP लाइसेंस हैं.

गौरतलब यह है कि किसी भी यूपीआई अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए बैंक अकाउंट से लिंक करना बेहद ही जरूरी है. आप को बता दें कि NCPI देशभर में यूपीआई ट्रांजैक्शन का संचालन और निगरानी भी रखती है. आरबीआई का यह कहना है कि अगर ओसीएल को थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) का अगर स्टेटस मिलता है तो @paytm हैंडल ग्राहकों को बिना किसी भी मुश्किल में डाले सीमलेस तरीके से माइग्रेट होना चाहिए.

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