Indian Law : यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) की धारा एक देश, एक नियम के सिद्धांत के साथ मेल खाती है, जो सभी धार्मिक समुदायों के लिए समान रूप से लागू होने के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संविधान में धारा 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा कानून है, जो किसी देश दिशा-निर्देशों के अंतर्गत “राष्ट्रभर में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करता है।
धारा 44 राज्य को राष्ट्रभर में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेन इत्यादि के सभी नागरिक कानूनों को समान रूप से प्रदान करने के लिए एक कानून है। हालाकि संविधान निर्माणकारियों जैसे नेहरू और अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय UCC का समर्थन किया, लेकिन धार्मिक मजबूत आपत्ति और उस समय के अज्ञानता के कारण इसे सामान्य अधिकारों के बजाय स्थानीय नीतियों के अधीन शामिल कर दिया गया। विशेषज्ञ की आशा थी कि समय के साथ साथ, सामाजिक परिस्थितियाँ सही होने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा , “हम देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर विभिन्न कानूनों के बनावट से लोगों में असमंजस हो रहा है। एक ही परिवार में एक सदस्य के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा – इससे कैसे होगा कि वह परिवार एकजुट रहेगा? ऐसा दोहराया गया व्यवस्था से हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की मांग की गई है।”
क्या है बाहर के देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसकी स्थिति
अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट – इन देशों के साथ, विश्व के अधिकांश आधुनिक राष्ट्रों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। यहाँ समान कानून का सिद्धांत है, जिसका अनुपालन सभी धार्मिक समुदायों के लिए होता है।
भारत, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है, उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत नहीं कर रहा है। यहाँ अधिकांश निजी कानून धर्म पर आधारित हैं, हिन्दू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों के लिए अलग-अलग कानून हैं, जबकि मुस्लिम और ईसाई समुदायों के लिए अलग-अलग विधाएँ हैं। मुस्लिमों का कानून शरीअत पर आधारित है; अन्य धर्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित हैं।