ITR Deadline Extended: taxpayer के लिए अब बड़ी राहत ! बढ़ गई ITR डेडलाइन, जाने क्या नई तारीख
Income Tax Audit Due Date Extension: Taxpayer के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 29 अक्टूबर को यह जानकारी दी है कि ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है.
Tax Audit ITR Filing Due Date Extension: Income Tax डिपार्टमेंट ने ITR और ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 10 दिसंबर 2025 कर दी है. CBDT ने हाईकोर्ट के निर्देश पर Taxpayer को राहत दी है.
ITR Deadline Extended: Taxpayer के लिए बड़ी राहत बढ़ गई ITR डेडलाइन जो लोग ऑडिट केसों में परेशानी उठा रहे थे या डेडलाइन को लेकर परेशान थे तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है.

अब ये है ITR की तारीख
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Income tax डिपार्टमेंट ने बताया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 31 अक्टूबर की पुरानी तारीख को बढ़ाकर 10 दिसंबर करने का फैसला लिया है. Income Tax डिपार्टमेंट ने पोस्ट में शेयर किया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जिन Taxpayer को सेक्शन 139(1) के तहत रिटर्न फाइल करना होता है (जिनका ड्यू डेट पहले 31 अक्टूबर 2025 थी), उनके लिए अब ये तारीख बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है. इसका फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने लिया है. यानी अब आप बिना कोई पेनल्टी दिए ही दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
इससे पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिर तारीख 30 सितंबर 2025 थी. फिर सीए इंस्टिट्यूशन और टैक्स प्रोफेशनल्स की सिफारिश को पूरा करने के लिए डेडलाइन एक्सटेंड की गई और 31 अक्टूबर तक कर दी गई. अब डिपार्टमेंट ने फिर से लोगों को राहत दी है और आखिरी तारीख अब 10 दिसंबर 2025 की है.
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क्या आपको कराना होगा टैक्स ऑडिट?
अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर एक साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, या 10 करोड़ तक है और कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम है, तो आपको ऑडिट करवाना जरूरी है. प्रोफेशनल्स के लिए ये लिमिट 50 लाख रुपये की सालाना कमाई है. यानी डॉक्टर, वकील, या ऐसे ही दूसरे प्रोफेशनल्स जिनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ऊपर हैं, उन्हें भी ऑडिट करवाना पड़ता है.
अगर कोई Taxpayer या कंपनी समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करती है तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 271B के तहत पेनल्टी लग सकती है. ये पेनल्टी कुल सेल्स का 0.5% तक हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डेढ़ लाख रुपये तक. हालांकि, अगर आप साबित कर दें कि देरी की कोई ठोस वजह थी, जैसे टेक्निकल इश्यू या पर्सनल इमरजेंसी, तो पेनल्टी से छूट मिल सकती है.
सीबीडीटी ने क्यों बढ़ाई आईटीआर की डेडलाइन?
Taxpayer को राहत देने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी ने Income Tax रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी. हाईकोर्ट का दबाव और टैक्सपेयर्स की मुश्किलों को देखते हुए ये डेडलाइन बढ़ाई गई है. गुजरात, पंजाब और हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम रोल निभाया है. इन कोर्ट ने सीबीडीटी को फटकार लगाई कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइल करने की तारीखों के बीच में कम से कम एक महीने का गैप होना चाहिए.
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Note:
Disclaimer/अस्वीकरण:
इनकम टैक्स रिटर्न की नीतियों और नियमों में होने वाले बदलावों की नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट देखें। क्योकि इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें। यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह आर्टिकल प्रकाशक किसी भी त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
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