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  रेलवे का सख्त फैसला: ट्रेन यात्रा में भी एयरपोर्ट की तरह लगेज लिमिट, ज्यादा सामान पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज..!

Railway New Update News: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब ट्रेन यात्रा के दौरान भी यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह निर्धारित लगेज लिमिट का पालन करना होगा। तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। रेलवे का यह कदम खास तौर पर बढ़ती भीड़, सुरक्षा जोखिम और डिब्बों में अव्यवस्था को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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रेल मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि ट्रेन में सफर करने वाले हर यात्री के लिए सामान ले जाने की एक तय फ्री लिमिट पहले से मौजूद है. अलग-अलग क्लास के हिसाब से यह सीमा तय की गई है. अगर कोई यात्री इस तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उससे अतिरिक्त चार्ज वसूला जाएगा. मंत्री ने साफ किया कि नियम नए नहीं हैं, लेकिन अब इन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी की जा रही है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कई यात्री तय सीमा से कहीं ज्यादा सामान लेकर यात्रा करते हैं, जिससे कोचों में जगह की कमी, यात्रियों को असुविधा और कभी-कभी सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। भारी सामान के कारण आपात स्थिति में निकासी भी मुश्किल हो जाती है। इन्हीं कारणों से रेलवे ने लगेज नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

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कितनी होगी लगेज लिमिट?

रेलवे के नियमों के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लगेज की सीमा पहले से तय है:

  • सेकंड क्लास: के यात्रियों को 35 किलो तक समान मुप्त ले जाने की अनुमति है.
  • स्लीपर क्लास: के यात्रियों को 40 किलो तक समान मुप्त ले जाने की अनुमति है.
  • एसी थ्री टियर: के यात्रियों को 40 किलो तक समान मुप्त ले जाने की अनुमति है.
  • एसी  टू टियर : के यात्रियों को 50 किलो तक सामान मुप्त ले जाने की अनुमति है. 
  • एसी फर्स्ट क्लास: के यात्रियों को 70 किलो तक सामान मुप्त ले ले जाने की अनुमति है. 

(तय सीमा से ज्यादा वजन होने पर अतिरिक्त शुल्क देना अनिवार्य होगा।)

ज्यादा सामान पर कितना देना होगा चार्ज?

अगर कोई यात्री निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो रेलवे तय दरों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है। यह शुल्क सामान के वजन और यात्रा की दूरी पर निर्भर करेगा। बिना बुक किए ज्यादा सामान पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बड़े ट्रंक और सूटकेस पर भी सख्ती

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि तय साइज से बड़े ट्रंक, बॉक्स या सूटकेस को पैसेंजर कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे भारी या बड़े सामान को यात्रियों को ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक कराना पड़ेगा. इसका मकसद कोच के अंदर भीड़ और अव्यवस्था को कम करना है, ताकि अन्य यात्रियों को परेशानी न हो और सफर ज्यादा आरामदायक बने.

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कैसे बुक करें अतिरिक्त सामान?

रेलवे ने यात्रियों को सुविधा देते हुए अतिरिक्त सामान को पहले से लगेज बुकिंग (Luggage Booking) के जरिए बुक कराने का विकल्प दिया है। यात्री पार्सल ऑफिस में जाकर अपने अतिरिक्त सामान को बुक कर सकते हैं, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

  • यात्रा से पहले अपने सामान का वजन जरूर जांच लें
  • अनावश्यक सामान ले जाने से बचें
  • अगर ज्यादा सामान जरूरी है, तो पहले से बुकिंग कराएं
  • नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है

क्या होगा इसका फायदा?

रेलवे के इस फैसले से ट्रेनों में भीड़ और अव्यवस्था कम होगी, यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सफर मिलेगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही, यह कदम रेलवे को एयरपोर्ट जैसी सुव्यवस्थित यात्रा प्रणाली की ओर एक और कदम आगे ले जाता है।

निष्कर्ष:
भारतीय रेलवे का यह सख्त लेकिन जरूरी फैसला यात्रियों के हित में है। अगर यात्री नियमों का पालन करें और तय सीमा में ही सामान लेकर यात्रा करें, तो ट्रेन सफर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बन सकता है।

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Note:

Disclaimer/अस्वीकरण:  नीतियों और नियमों में होने वाले बदलावों की नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। क्योकि नियमों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें। यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह आर्टिकल प्रकाशक किसी भी त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

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By: KP
Edited  by: KP

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