PPF, SSY और NPS में निवेशक ध्यान दें! 31 मार्च 2025 तक न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी वरना बंद हो जाएगा ये अकाउंट ..
Banking Tips In Hindi : यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हर फाइनेंशियल ईयर में इन खातों में न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो न केवल आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आप कई टैक्स बेनेफिट्स से भी वंचित हो सकते हैं।
क्या होगा यदि न्यूनतम राशि जमा नहीं की?
इन योजनाओं में निवेश करते समय यदि आप निर्धारित न्यूनतम राशि समय पर जमा नहीं करते हैं, तो आपकी निवेश योजना बंद हो सकती है और साथ ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा, यदि आपने पुराने टैक्स रीजीम के तहत टैक्स का भुगतान किया है, तो इन योजनाओं से मिलने वाली टैक्स छूट भी प्रभावित हो सकती है।
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31 मार्च 2025 तक करें जमा
- 31 मार्च 2025 तक इन ( एनपीएस, पीपीएफ, और सुकन्या समृद्धि खाते) योजनाओं में न्यूनतम राशि जमा करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद अगर आपका खाता निष्क्रिय होता है तो आपको जुर्माना देना होगा और खाता फिर से सक्रिय करने के लिए अतिरिक्त शुल्क भी चुकाना पड़ सकता है।
जुर्माने से कैसे बचें?
आपको जुर्माने से बचने के लिए हर साल इन योजनाओं में निर्धारित न्यूनतम राशि जरूर जमा करनी चाहिए। यदि आपने नए टैक्स रीजीम में स्विच किया है तो आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल पुराने टैक्स रीजीम में ही इन योजनाओं से टैक्स छूट प्राप्त होती है।
जुर्माना कितनी राशि का होगा?
- PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड)
- न्यूनतम राशि: ₹500 प्रति वर्ष
- जुर्माना: ₹50 प्रति वर्ष
यदि आप ₹500 जमा नहीं करते हैं, तो आपके खाते पर हर वर्ष ₹50 जुर्माना लगेगा।
- SSY (सुकन्या समृद्धि योजना)
- न्यूनतम राशि: ₹250 प्रति वर्ष
- जुर्माना: ₹50
यदि आप ₹250 जमा नहीं करते हैं, तो खाता डिफॉल्ट हो जाएगा और इसे फिर से सक्रिय करने के लिए ₹50 का जुर्माना भरना होगा।
- NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम)
- न्यूनतम राशि: ₹1,000 प्रति वर्ष
- जुर्माना: ₹500
यदि आप ₹1,000 जमा नहीं करते, तो आपका खाता फ्रीज़ हो सकता है और इसे सक्रिय करने के लिए ₹500 जुर्माना लगेगा।
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निष्कर्ष:
इन योजनाओं में न्यूनतम राशि समय पर जमा करना बहुत जरूरी है ताकि आपका खाता निष्क्रिय न हो और आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकें। इसलिए, 31 मार्च 2025 तक इन खातों में निर्धारित राशि जरूर जमा करें और जुर्माने से बचें।
Note:
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By: KP
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