Supreme Court : उन ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है जो प्रीपेड मोबाइल नंबर पसंद करते हैं और अक्सर अपना नंबर बदलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा है कि मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं (Service Providers) को वैधानिक 90 दिन की अवधि यानी समय समाप्त होने के बाद नए ग्राहकों को निष्क्रिय यानी इनैक्टिव/डिस्कनेक्ट किए गए नंबरों को फिर से आवंटित (Allotted) करने से नहीं रोका जा सकता है और यह ग्राहकों पर निर्भर है कि वे व्हाट्सएप या किसी अन्य पर साझा किए गए डेटा को हटा दें।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही ये बात
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने वकील राजेश्वरी की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRI) को मोबाइल सेवा प्रदाताओं को नए ग्राहकों को निष्क्रिय (Inactive) मोबाइल नंबर जारी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी। ट्राई (TRI) ने वकील संजय कपूर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि निष्क्रिय (Inactive ) मोबाइल नंबरों का पुनः आवंटन ‘नंबरिंग संसाधनों’ के प्रशासन से संबंधित है, जो पूरी तरह से दूरसंचार विभाग के क्षेत्र में ही आता है।
न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है, “हम वर्तमान रिट याचिका के साथ आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि ट्राई (TRI) द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से यह स्पष्ट है कि मोबाइल टेलीफोन नंबर, एक बार उपयोग न करने के कारण निष्क्रिय(Inactive ) कर दिया जाता है या अनुरोध पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ग्राहक को कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए नए ग्राहक को आवंटित (Allotted) नहीं किया जाता है। यह पहले वाले ग्राहक पर ही निर्भर है कि वह गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।’
90 दिन बाद डीएक्टिवेट नंबर का क्या होगा?
गोपनीय डेटा के उल्लंघन के बारे में याचिकाकर्ता की चिंता पर, पीठ ने कहा है, “ग्राहक पिछले फोन नंबर से जुड़े व्हाट्सएप अकाउंट को हटाकर और स्थानीय डिवाइस मेमोरी/क्लाउड/ड्राइव पर संग्रहीत (Stored) व्हाट्सएप डेटा को मिटाकर व्हाट्सएप डेटा के दुरुपयोग को रोक सकता है।
अपने हलफनामे में, ट्राई (TRI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि DoT ने अप्रैल 2017 में दो निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि “ग्राहक के अनुरोध पर गैर-उपयोग/डिस्कनेक्शन के लिए निष्क्रिय (Incative) किए गए ग्राहक के सेलुलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन को किसी अन्य ग्राहक को आवंटित नहीं किया जाएगा।” निष्क्रियकरण (Deactivation)/विच्छेदन की तारीख से न्यूनतम 90 दिनों की अवधि, या लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट यानी उल्लिखित लंबी अवधि की समाप्ति”।
ट्राई (TRI) ने कहा है कि मोबाइल नंबर निरस्तीकरण (Cancellation) सूची स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल नंबरों की एक डिजिटल हस्ताक्षरित (Signed) सूची थी।