एवीएन न्यूज रूम नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की पवन खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पहले यह सुनवाई 13 अक्तूबर को होनी थी जो अब आज यानी 16 अक्टूबर को होगी।
कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा सहित संसद से निलंबित किए जा चुके आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई होगी। राज्यसभा से अनिश्चितकाल (Indefinitely) के लिए निलंबन (Suspension) के खिलाफ दायर राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं, पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज की जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आपराधिक मामला रद्द करने की पवन खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पहले यह सुनवाई 13 अक्तूबर को होनी थी। आप को बता दें कि एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।
आखिर क्या है राघव चड्ढा का मामला
उच्चतम न्यायालय में निलंबन को चुनौती देने वाली राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद पर 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन असंसदीय आचरण करने का आरोप लगा है। “नियमों के घोर उल्लंघन (Violation) , कदाचार (Misconduct), अभद्र रवैये (Rude Attitude) और अवमाननापूर्ण आचरण (Contemptible Conduct)” के लिए निलंबित किए गए राघव चड्ढा के मामले में संसद की विशेषाधिकार समिति की एक रिपोर्ट भी लंबित है।
असम और उत्तर प्रदेश में प्राथमिकी
इधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा के मामले में इसी साल यानी 20 मार्च को, शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तीन प्राथमिकताओं को एक साथ जोड़ दिया गया था। असम और यूपी में खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर (FIR) को जोड़ने के अलावा अदालत ने अंतरिम जमानत की मीयाद भी बढ़ा दी थी। अदालत के निर्देश पर ही मामले को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित यानी ट्रान्सफर कर दिया गया था।
दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी, अंतरिम जमानत पर बाहर हैं खेड़ा
पवन खेड़ा को लखनऊ कोर्ट से जमानत भी मिली थी। कथित तौर पर टिप्पणी के लिए पवन खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को 23 फरवरी को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें रायपुर जाने वाले विमान से उतार दिया गया था। नाटकीय घटनाक्रम के बीच खेड़ा को उसी दिन शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत भी मिल गई थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया यानी विस्तारित किया जाता रहा है।