New Income Tax Rules: बजट 2024 मे होगा इनकम टैक्स नियमों मे बदलाव, जानें नए और पुराने टैक्स नियमों से जुड़ी पूरी जानकारी ! new-income-tax-rules-budget-2024
New income tax slabs compared to older tax slabs: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का Budget 2024 पेश करेंगी। लेकिन, चुनावी वर्ष होने के कारण यह बजट अंतरिम होगा। ये बजट वोट ऑन अकाउंट होगा यानी की वोटर वा जनता को लुभाने के लिऐ होगा, जैसा कि वित्त मंत्री ने खुद स्पष्ट कर दिया है। पूर्ण बजट चुनाव वर्ष में नहीं प्रस्तुत किया जाता। चुनाव नतीजे आने के दो महीने के बाद बनने वाली नई सरकार पूर्ण बजट प्रस्तुत करती है।
बजट में टैक्स छूट जैसे घोषणा का आम जनता बड़ी बेसबरी से इंतजार करती है। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, जिसमें टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए थे। आने वाले वर्ष 2024 में पूर्ण बजट पेश होने पर भी उम्मीद है कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले, नए और पुराने टैक्स स्लैब रेट्स को आपको जानना चाहिए।
नया और पुराने आयकर नियम
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कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए सही लगता है?
साल की शुरुआत में टैक्स स्लैब चुनने का अवसर मिलता है। लेकिन वित्तीय वर्ष के आखिर में भी कोई गलती हो सकती है। ऐसे में, अगर पुराने और नए स्लैब्स को लेकर कोई मतभेद है तो अभी समझ सकते हैं। किस स्लैब आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह सबसे महत्वपूर्ण है।
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नया टैक्स योजना का क्या लाभ है?
जिन टैक्सपेयर्स की इनकम टैक्स 7 लाख रुपए से अधिक है, उन पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बजट 2023 में बदलावों के बाद नया टैक्स नियम लागू हुआ है। इनकम ब्रैकेट वालों के लिए नए टैक्स रिजीम एक अच्छी पसंद है। क्योंकि 7 लाख रुपये की कमाई के अलावा 50 हजार रुपये का नियमित उत्पादन भी मिलता है 7 लाख 50 हजार रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
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नया टैक्स योजना में टैक्स स्लैब्स
3 लाख रुपए से कम की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता; 3- 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता है (सेक्शन 87A में टैक्स रिबेट), 6- 9 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स लगता है, 9-12 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स लगता है, 12-15 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स लगता है, और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है।
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ओल्ड टैक्स योजना में टैक्स स्लैब
2.5 लाख रुपए तक की आय पर बेसिक एग्जम्प्शन टैक्स से छूट मिलती है, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स, 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स, 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स, और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है।
5: निवेश पर टैक्स छूट
पुराने टैक्स स्लैब्स में टैक्स छूट का अवसर है। इसमें निवेश करके टैक्स छूट की मांग की जा सकती है। इसमें 80C और 80D सेक्शन में निवेश पर टैक्स छूट की जानकारी दी गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि घरेलू भोजन या घरेलू ऋण चुकाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था बेहतर है।
87A में रिबेट बढ़ा?
पिछले साल का बजट में, सेक्शन 87A में मिलने वाली रिबेट को 7 लाख रुपए की आय तक बढ़ा दिया गया था। 5 लाख रुपए की आय पर टैक्स रिबेट 12,500 रुपए थी, लेकिन 7 लाख रुपए की आय पर यह 25, 000 रुपए किया गया। इसका अर्थ है कि 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो टैक्सपेयर्स नया टैक्स योजना को चुनते हैं।
Note:
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By : KP
Edited by : KP