AVN News Desk New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद कजरीवाल का आज तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करेंगे. वे रविवार दोपहर तिहाड़ जेल पहुंचेंगे. उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा. केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 दिन की अंतरिम बेल दी गई थी. 1 जून को रिहा होने की अवधि समाप्त हो गई है. प्रवर्ततन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था.
अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया. माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार. आज तिहाड़ जाकर सरेंडर करूंगा. दोपहर 3 बजे घर से निकलूंगा. पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दूंगा. और वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद लेने कनॉट प्लेस (Connaught Place ) स्थित हनुमान मंदिर जाऊंगा. फिर उसके बाद वहां से पार्टी दफ्ततर जाकर सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मिलूंगा. और वहां से फिर तिहाड़ के लिए रवाना होऊंगा. आप सब लोग अपना ख्याल रखना. जेल में मुझे आप सबकी बहुत चिंता रहेगी. आप खुश रहेंगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी बहुत खुश रहेगा. जय हिन्द.
10 मई को 55 दिन बाद बाहर निकले थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 10 मई को उनकी अंतरिम जमानत को मंजूरी दी थी. हालांकि, बाद में अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड का हवाला देकर हफ्तेभर की और मोहलत देने की मांग की, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस याचिका पर 5 जून तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है. अरविंद केजरीवाल 10 मई को 55 दिन बाद जमानत मिली थी और तिहाड़ जेल से बाहर आए थे. 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से पहले वो 10 दिन तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहे है. वही उसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. और 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए थे. अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा.
1 जून को ही अंतरिम बेल की अवधि हो गई समाप्त
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया था. वही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय दल के नेता हैं. तो उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है. ना ही वे समाज के लिए कोई खतरा हैं. और अंतरिम जमानत चुनावी कैंपेन के लिए दी जा रही है. वही 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग थी.
अंतरिम जमानत पर 5 जून को आएगा ट्रायल कोर्ट (TC) का फैसला
वही इससे पहले शनिवार को राउज एवेंन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर 5 जून तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. और इससे साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल रविवार को वापस तिहाड़ जेल जाएंगे. स्पेशल जज कावेरी बावेजा न यह उल्लेख करते हुए आदेश रख लिया कि आवेदन मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत देने के लिए है, ना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए. वहीं, अरविंद केजरीवाल के वकील ने शनिवार को ही आदेश पारित करने का आग्रह किया और तर्क दिया कि अरविंद केजरीवाल को रविवार को सरेंडर करना है. हालांकि, जज बावेजा ने उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया है.
10 मई को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने क्या कहा था…
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ईडी (ED) ने यह सही फैक्ट उठाया है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले उन्होंने 9 बार नोटिस जारी किए थे. मगर वो पेश नहीं हुए थे. यह अरविंद केजरीवाल से जुड़ा नकरात्मक पहलू है, मगर एक पहलू यह भी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता हैं. और इसमें कोई संशय नहीं है कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है. और इस मामले में अगस्त 2022 से जांच पेंडिंग है. जबकि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट के समक्ष अभी लंबित है, जिस पर कोर्ट को निर्णय सुनाना है. वही 21 दिन सीएम केजरीवाल के बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.
सीएम केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को बताया है कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका का विरोध किया और कहा, कि अरविंद केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया है और अपने स्वास्थ्य समेत गलत बयान दिए हैं. और जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि यदि किसी मेडिकल परीक्षण की जरूरत होगी तो केजरीवाल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या अन्य अस्पताल ले जाया जाएगा.
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