Grap 3 Restrictions in Delhi NCR: राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही हवा बेहद ही खराब हो गई है। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार से एक बार फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) तीन लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी है। वहीं, बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार माल वाहक वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है। केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई है।
साथ ही, एनसीआर (NCR) से आने वाली अंतरराज्य बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि, इलेक्ट्रिक व सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। उधर, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों, टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को बीएस-तीन पेट्रोल व बीएस-चार डीजल एलएमवी चलाने की अनुमति है। वहीं, कक्षा पांचवीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने की सलाह दी गई है।
वही,घने कोहरे, कम मिक्सिंग हाइट, परिवर्तनशील हवाओं और प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण इसमें वृद्धि का रुझान दिख रहा है। ऐसे में समिति ने वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में दिल्ली -एनसीआर (Delhi -NCR) में ग्रेप के चरण तीन को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
राजधानी दिल्ली -NCR में ग्रेप तीन के तहत इन कार्य पर रहेगी पाबंदी
-पूरे एनसीआर (NCR) में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
-बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम भी बंद रहेगा।
-पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य भी बंद रहेगा।
-ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना भी बंद रहेगा।
-ईंट/चिनाई कार्य भी बंद रहेगा।
-प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति फिलहाल दी जाएगी।
-सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत को भी अनुमति दी जाएगी।
-परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सभी सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।
-कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की भी आवाजाही।
-विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन।
नए जोड़े गए नियम
– बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के मीडियम गुड्स वीकल यानी गाड़ियों (एमजीवी) अब राजधानी दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान लेकर आ रहे एमजीवी को इसमें छूट दी गई है।
– बीएस-3 और इससे नीचे के मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। जरूरी सामान से जुड़े वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया हैं।
– एनसीआर से आने वाली सभी इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली सभी बसों, टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है।
ग्रेप-3 में लोगों के लिए सीएक्यूएम की सलाह
-कम दूरी के लिए साइकिल का करें इस्तेमाल या चलें पैदल और स्वस्थ रहे।
-संभव होने पर कार पूलिंग का लें सकते है सहारा।
-सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल।
-दफ्तर से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम (WFH) पर चले जाएं।
-निर्माण कार्य समेत दूसरी प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों का फिलहाल रोकें है।