पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ वो अगले 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने खान को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। साथ ही उन पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने कहा है कि PTI चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। इसके साथ ही वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इससे पहले शनिवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया गया था। लेकिन इसके बाद भी जब इमरान कोर्ट नहीं पहुंचे तो जज ने फैसला सुना दिया।

तोशाखाना केस दो तरह से चल रहा है। इसमें इमरान की सुनवाई अदालत में हो रही है। इसके अलावा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एंटी करप्शन एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि तोशाखाना के करोड़ों रुपए के उपहार बुशरा ने ही बेचने के लिए दिए थे।

कहा था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2..15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।

करीब दो साल पहले अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने Information Commission में एक अर्जी दायर की थी। कहा- इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला- गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान से पूछा था- आप तोहफों की जानकारी क्यों नहीं देते? इस पर खान के वकील का जवाब था- इससे मुल्क की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है। दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए अवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दे सकते।

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