शेयर बाजार के करोड़ों निवेशकों को बड़ा झटका, KYC नहीं होने से पैसे निकालने पर पाबंदी..
SEBI KYC News Update: सेबी ने 1 अप्रैल से KYC के नए नियमों को लागू कर दिया है। इन नियमों के तहत KYC संस्था KRA ने सभी निवेशकों के KYC को तीन हिस्सों में बांटा है.
Demat Account KYC: आप भी शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. करीब 1.3 करोड़ डीमैट अकाउंट को होल्ड पर रखा गया है. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जिनका भी अकाउंट होल्ड पर है, वो Demat Account Holder इसके जरिये किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते. KYC रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था KRA ने इस बारे में जानकारी दी है. KRA की तरफ से दी गई जानकारी अनुसार SBI के दायरे में आने वाले करीब 11 करोड़ निवेशकों में से 1.3 करोड़ खाते ‘ऑन होल्ड’ हैं. यानी अब ये निवेशक बिना KYC के शेयर, कमोडिटी या म्यूचुअल फंड में लेन-देन नहीं कर सकेंगे.
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निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
जानकारी के अनुसार 1.3 करोड़ खाते अलग-अलग कारण से SEBI के नियमों के अनुरूप नहीं हैं. KRA की तरफ से जारी प्रेस नोट बताया गया कि जिनकी KYC सही तरीके से नहीं की गई है उन्हें शेयर, कमोडिटी मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कई निवेशकों के KYC में PAN और Aadhar Card की सही जानकारी नहीं थी. इतना ही नहीं Pan को Aadhar से लिंक भी नहीं किया गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले KYC के लिए टेलीफोन बिल, बिजली बिल या बैंक स्टेटमेंट को स्वीकार किया जाता था. लेकिन अब SEBI इन दस्तावेजों को अब मंजूरी नहीं देता है. इस कारण KYC को दुबारा करने की जरूरत पड़ी.
KYC को तीन भागो में बांटा गया
1 अप्रैल 2024 से KYC के नए नियम को लागू किया गया है. नए नियम के तहत, KYC संस्था KRA ने सभी निवेशकों के KYC को तीन अलग भाग में बांटा गया है. इसमें पहला वैलिडेटेड, दूसरा रजिस्टर्ड और तीसरा ऑन होल्ड. इसके तीन भाग इस आधार पर किये गए हैं कि निवेशक ने KYC में अपना PAN, Aadhar, Email और Mobile Number की जानकारी दी है या नहीं. ऐसे निवेशक जिनकी KYC को Validated KYC किया गया है उन्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है और वे अपने को इनवेस्टमेंट को आगे जारी रख सकते हैं.
Demat Account से पैसे निकालने के लिए KYC अपडेट कराना होगा
इसके अलावा KYC रजिस्टर्ड वाले भी अपना निवेश जारी रख सकते हैं. लेकिन यदि वे किसी नए फंड हाउस में निवेश करते हैं या नया डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उन्हें फिर से KYC कराना होगा. ऐसे लोग जिन्होंने टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, या बैंक स्टेटमेंट के जरिये KYC कराया था, उनके KYC ‘ऑन होल्ड’ हो गए हैं. इसका सीधा सा मतलब है कि वे अब आगे और निवेश नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही वो अभी अपने पैसे को भी नहीं निकाल पाएंगे. पैसे निकालने से पहले भी उन्हें अपना KYC अपडेट कराना जरूरी होगा.
7.9 करोड़ खाताधारकों के वैलिड KYC
KRA की जानकारी के अनुसार 11 करोड़ निवेशकों में से करीब 7.9 करोड़ (73%) के वैलिड KYC हैं. इसके अलावा लगभग 1.6 करोड़ निवेशकों के KYC रजिस्टर्ड कैटेगरी में हैं, इनके पास निवेश करने का लिमिटेड एक्सेस है. जबकि कुल निवेशकों में से 12% अपने Demat Account और MF फोलियो को ऑपरेट नहीं कर सकते.
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कैसे करें KYC
किसी भी KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी KRA की वेबसाइट पर जाकर ‘KYC इंक्वायरी’ में अपनी KYC की स्थिति देख सकते हैं. आप इसके अलावा जरूरी कार्रवाई भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने ब्रोकर या म्यूचुअल फंड के होम वेबसाइट के जरिए भी KYC अपडेट कर सकते हैं. अगर आप एक बार अपना KYC अपडेट कर देते हैं तो यह आपके शेयरों, म्यूचुअल फंड और कमोडिटीज सहित सभी निवेशों पर लागू हो जाएगा. आपको हर उस ब्रोकर और फंड हाउस के लिए अलग से KYC अपडेट कराने की जरूरत नहीं होगी.
Note:
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By : KP
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