E-Way Bills: 1 मार्च 2024 से हो रहा GST के नियमों में बड़ा बदलाव, इसके बिना नहीं बन पाएगा ई-वे बिल – e-way-bills-becoming-gst-rules-from-1st-march !
GST Help Desk/ Avn News:- e-Way Bills: केंद्र सरकार ने जीएसटी GST के नियमों (GST Rules Changing From 1 March 2024) में बड़ा बदलाव किया है. अब 5 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान यानी की e-Invoice के ई-वे बिल यानी की e way Bill जेनरेट नहीं कर पाएंगे. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी की GST के नियमों के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ले जाने के लिए कारोबारियों को ई-वे बिल (e way bill) की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में अब अप इस बिल को बिना ई-चालान को जेनरेट नहीं किया जा सकेगा. यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा.
सरकार ने क्यों किया नियम बदलाव ?:
हाल ही में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी की NIC ने अपनी जांच में पाया कि कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए ई-चालान के बिना ही ई-वे बिल जेनरेट कर रहे हैं, जो की नियमों का उल्लंघन है. कई बार ऐसा पाया गया है कि इन बिजनेस का ई-वे बिल और ई-चालान नहीं मैच करता है. ऐसे में टैक्स और टैक्स पेमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव करके अब ई-वे बिल के लिए ई-चालान आवश्यक कर दिया है.
1 मार्च से बदलेंगे यह नियम :
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने जीएसटी टैक्सपेयर्स को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब वह बिना ई-चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा. यह नियम केवल ई-चालान के पात्र टैक्सपेयर्स के लिए ही लागू होगा. वहीं NIC ने यह साफ कर दिया है कि ग्राहकों और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल (e- way bill) जेनरेट करने के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ऐसे में ई-वे बिल (e -way bill) पहले की तरह ही जेनरेट होते रहेंगे. इसका मतलब यह हुआ कि इन ग्राहकों पर बदले हुए नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा.
Note:
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By : KP
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